ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।
एम्फ़ैटेमिन एक साइकोट्रोपिक पदार्थ है, जिसका भारत में निर्माण, परिग्रह, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री, खरीद और इस्तेमाल करना अवैध है। कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है लेकिन ऐसा सरकार से अभिव्यक्त लाइसेंस या परमिट प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। इनमें से किसी भी गतिविधि को करने की सजा पकड़े गए एम्फ़ैटेमिन की मात्रा के समानुपाती होती है।
• छोटी मात्रा (2 ग्राम)-1 साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना
• 2 ग्राम से 50 ग्राम-10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना
• व्यावसायिक मात्रा (50 ग्राम)-10 से 20 साल के बीच जेल की सजा, और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। कोर्ट 2 लाख से ज्यादा जुर्माना भी लगा सकती है।