भरण-पोषण के तौर पर दी जाने वाली कोई मानक राशि नहीं है। यह मामले के आधार पर तय किया जाता है। आपको ‘निर्वाह व्यय’ के लिये मिलने वाली राशि, न्यायालय कई तरह के कारकों में लेते हुए तय करेगी जैसेः
- समर्थक / सहायक एवं आश्रितों की सामाजिक स्थिति एवं जीवन स्तर।
- आपकी जरूरतें और आवश्यकताएं (यथोचित गणना)।
- अगर आप अपने सहायक से अलग रह रहे हैं
- सहायक की सभी संपत्तियों की आय, धन और मूल्य।
- आपकी सभी संपत्तियों की आय, धन और मूल्य।
- ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें भरण-पोषण की रकम (निर्वाह व्यय) मिलनी है।
न्यायाधीश भरण-पोषण भत्ता देने की काल-अवधि तय करेगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में आमतौर पर यह काल-अवधि, व्यक्ति की पूरी जिंदगी के लिए होती है।