सरोगेसी के मामलों में महिला सरकारी कर्मचारियों को 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की अनुमति है। सरोगेट और कमीशनिंग मां (जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं) दोनों ही इस अवकाश के हकदार हैं, अगर उनमें से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं।

मातृत्व अवकाश (छुट्टी) क्या है?

आखिरी अपडेट Sep 25, 2024

बच्चा होने के बाद आप काम से छुट्टी लेने की हकदार हैं। हालांकि, यह हक कुछ परिस्थितियों के आधार पर अलग हो सकता हैः

जैसे-

  • अगर आप पहली बार गर्भवती हैं या आपका पहले से एक बच्चा है
    अगर आप पहली बार गर्भवती हैं या आपका पहले से ही एक बच्चा है, तो आप 26 हफ्ते की छुट्टी का दावा कर सकती हैं। हालांकि, आप अपेक्षित डिलीवरी की तारीख से पहले 8 हफ्ते से ज्यादा की छुट्टी नहीं ले सकती हैं।
  • अगर आपके पहले से ही 2 बच्चे हैं
    अगर आपके 2 या उसे ज्यादा बच्चे (जीवित) हैं, तो आप 12 हफ्ते की छुट्टी ले सकती हैं। जैसे- अगर किसी महिला के पहले से ही 2 बच्चे हैं और वह तीसरी बार गर्भवती है, तो वह 12 हफ्ते की छुट्टी ले सकती है। हालांकि, वह डिलीवरी से पहले सिर्फ 6 हफ्ते तक ही छुट्टी ले सकती हैं।
  • बच्चे को गोद लेना/कमीशनिंग माँ
    कानूनी रूप से तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माँ या कमीशनिंग माँ मातृत्व छुट्टी की हकदार है। इस छुट्टी का समय गोद लेने वाली माँ या कमीशनिंग माँ को बच्चे को सौंपे जाने की तारीख से 12 हफ्ते का है। प्रसव यानि डिलीवरी के बाद माँ के स्वास्थ्य से जुड़ी छुट्टी के अलावा, एक कमीशनिंग माँ बच्चे के जन्म के बाद एक महिला कर्मचारी को मिलने वाले सभी लाभों को पाने की हकदार होती है।

अगर आप गर्भावस्था, प्रसव, बच्चे के समय से पहले जन्म, गर्भपात या नसबंदी ऑपरेशन से हुई बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप मातृत्व लाभ के साथ एक और महीने की सवैतनिक छुट्टी की हकदार होंगी। इसके लिए (धारा 10, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961) आपको बीमारी का प्रमाण देना होगा।

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उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

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