वोटर हेल्पलाइन नंबर क्या है?

आखिरी अपडेट Sep 24, 2024

राष्ट्रीय, राज्य और जिला संपर्क केंद्र टोल.फ्री नंबर 1950 है। यह नंबर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहता है। इसमें एक एजेंट आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी मांगेगा और फिर आप किसी भी मुद्दे पर मदद मांग सकते हैं।

आप इन जानकारियों को मांग सकते हैंः

  • मतदान या वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी जानकारी
  • फोन पर शिकायत दर्ज करना, वे आपको एक शिकायत आईडी नंबर भी देंगे, जिसे आप शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी ले सकते हैं
  • आपको होने वाली किसी भी चुनाव से जुड़ी समस्या पर आप यहां सुझाव मांग सकते हैं

ज्यादा जानकारी या जरूरी मदद के लिए आप अपने क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में सीईओ का नंबर 1800111400 है। साथ ही एक वोटर हेल्पलाइन ऐप भी है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में यहां पढ़ें।

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उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।

विवाद निपटान तंत्र के रूप में मध्यस्थता

मध्यस्थता एक आउट-ऑफ-कोर्ट समझौता है जहां पार्टियां कार्यवाही के तरीके को तय कर सकती हैं। यह विवादों के शीघ्र निपटारे में मदद करता है।

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सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं, जो नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं होती हैं।