मतदान के दिन क्या होता है?

आखिरी अपडेट Sep 24, 2024

मतदान के दिन की घोषणा
मतदान की तारीखों की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। मतदान की तारीखों की जानकारी उनकी वेबसाइट पर भी दी जाती है। इसमें वे तारीख भी शामिल होती हैं, जिसमें आपके राज्य में मतदान होगा।

सवैतनिक छुट्टी
जिस दिन आपके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होता है, उस दिन को कानूनी रूप से सवैतनिक छुट्टी घोषित की जाती है। इसका मकसद आपको अपने कार्यस्थल से बिना दबाव के स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति देना है। अगर आप किसी नौकारी, बिजनेस, उद्योग या अन्य प्रतिष्ठान में काम करते हैं, या यहां तक ​​कि दैनिक वेतन मजदूर के रूप में भी काम करते हैं, तो आपके नियोक्ता को आपको मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी देनी होगी।

छुट्टी ना देने पर नियोक्ता के लिए सजा
मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी नहीं मिलने पर, आपके नियोक्ता पर 500 रु. तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

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