अपने वोटर कार्ड में आप केवल इन स्थितियों में बदलाव करा सकते हैंः
गलत नाम, गलत उम्र और गलत जन्मतिथि जैसे मामलों में अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम, फोटो, उम्र, पता, जन्मतिथि, लिंग, रिश्तेदार का नाम या रिश्ते का प्रकार बदलना या सही करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा। आप भरे हुए फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं।
मकान बदलने के मामले में अगर आप अपना स्थायी निवास स्थान बदल रहे हैं, तो आपको अपना नाम मतदाता सूची में पिछले पते से कटवाकर नये पते में बदलना होगा। इसके बाद आपको पुराना वोटर आईडी कार्ड लौटाकर उसकी जगह पर नया वोटर आईडी कार्ड जारी करने का अनुरोध करना होगा। ऐसा करने के लिए, आपको फॉर्म 8 भरना होगा और अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को ऑनलाइन या खुद से जाकर जमा करना होगा। इस फॉर्म में नया पता लिखा होना चाहिए। आपको इस फॉर्म के साथ बताए गए पते के प्रमाणपत्र की खुद से सत्यापित काॅपी भी संलग्न करनी होगी।