लोकसभा चुनाव में कौन मतदान कर सकता है?

आखिरी अपडेट Sep 24, 2024

8 साल या उससे अधिक उम्र के हर भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और साथ ही स्थानीय सरकारी निकाय चुनावों में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। इसके लिए आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत करना होता है।

मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए जरूरी है कि-

  • आप भारत के नागरिक हो
  • आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो
  • आप मानसिक रूप से स्वस्थ हों


आप नीचे बताए गए अपराधों को करने के लिए अदालत से दोषी नहीं ठहराए गए हो-

  1. रिश्वत देने
  2. किसी दूसरे के नाम पर मतदान देने
  3. किसी को डरा धमका कर वोट देने से रोकने की कोशिश में
  4. लोगों के बीच नफरत और हिंसा को भड़काने में
  5. चुनाव प्रक्रियाओं को रोकने या उसे जुड़े दस्तावेजों को नष्ट करने में

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उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं क्या हैं

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं, जो नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं होती हैं।

ग्राहक दायित्व

ग्राहक को किसी तीसरे पक्ष के साथ भुगतान क्रेडेंशियल प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि कोई ग्राहक ऐसा करता है तो लापरवाह के कारण देनदारी बढ़ जाएगी।