जीवनसाथी को तलाक देने के लिए कोर्ट जाने का प्रावधान केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध है। कानून आपको निम्नलिखित कारणों से अपने पति को तलाक देने के लिए न्यायालय जाने की अनुमति देता है:
पति की अनुपस्थिति
• जब आपका पति 4 साल से अधिक समय से लापता हो।
• जब आपका पति 7 साल या उससे अधिक समय के लिए जेल में हो।
• जब आपका पति 2 साल तक भरण-पोषण का भुगतान करने में विफल रहा हो।
बीमारी या अक्षमता
• जब आपका पति नपुंसक हो।
• जब आपका पति पागलपन या असाध्य यौन रोग से पीड़ित हों।
• अगर आपका निकाह 15 साल की उम्र से पहले हुआ हो।
दुर्व्यवहार
• यदि आपका पति आपके साथ क्रूर व्यवहार करता है।
• जब आपका पति अपने वैवाहिक दायित्वों जैसे कि उपभोग और सहवास का पालन नहीं करता हो।
ये सभी आधार कुछ शर्तों के अधीन हैं जिन्हें अधिक समझने के लिए आपको किसी वकील से परामर्श लेना चाहिए