हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत किसी भी व्यक्ति, नगरपालिका, पंचायत या एजेंसी के लिए अस्वच्छ शौचालय का निर्माण करना गैरकानूनी और अपराध है, जिसमें कचरे के ठीक से विघटित होने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा मानव अपशिष्ट को हाथों से हटाने की आवश्यकता होती है।
स्थानीय अधिकारियों को अपने क्षेत्र में अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करना चाहिए और सभी चिन्हित शौचालयों की सूची प्रकाशित करनी चाहिए। स्थानीय अधिकारी इन सामुदायिक स्वच्छता शौचालयों के संनिर्माण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कार्य कर रहे हैं और स्वच्छ हैं।
किसी अस्वच्छ शौचालय का निर्माण करने या किसी को शामिल करने या नियोजित करने के प्रथम उल्लंघन पर एक वर्ष तक की जेल और साथ ही 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पश्च्यातवर्त उल्लंघन फिर से ऐसा करने पर दो साल तक की जेल और 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।