पुलिस
- अगर बलात्कार हुआ है, तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि FIR करके पुलिस को इसकी सूचना दें। आप 1091 (महिला हेल्पलाइन नंबर) पर कॉल करके भी बलात्कार की रिपोर्ट कर सकते हैं।
- अगर कोई जल्दी इस अपराध की रिपोर्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि देर से की गयी FIR इस मामले को नुकसान पहुंचाएगी। बल्कि इससे पुलिस को मामले की जांच करने में और सबूत इकट्ठा करने में कठिनाई हो सकती है। देर से भी एफआइआर दर्ज हो सकती है। देरी के आधार पर FIR लिखने से कोई मना नहीं कर सकता है।
- FIR दर्ज करने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं। यह जरूरी नहीं कि पुलिस स्टेशन उसी क्षेत्र में हो, जहां अपराध हुआ हो। अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन का पता लगाने के लिए, ‘इंडियन पुलिस एट योर कॉल’ ऐप डाउनलोड करें और पास के पुलिस स्टेशन का पता लगाएं। आप 100 नम्बर पर भी कॉल कर सकते हैं।
- घटना के एकदम बाद पुलिस के पास जाना सर्वाइवर के लिए मुश्किल होता है। सर्वाइवर शिकायत दर्ज कराने में किसी महिला या मित्र की मदद या वकील से संपर्क कर सकती है। अगर सर्वाइवर पुलिस के पास नहीं जाना चाहती है, तो कोई दूसरा व्यक्ति FIR दर्ज करा सकता है। अगर सर्वाइवर अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाती है, तो जानकारी केवल एक महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती है।
- अगर सर्वाइवर को शारीरिक या मानसिक विकलांगता है। इस स्थिति में पुलिस खुद आकर उसकी शिकायत उसके घर या किसी दूसरे स्थान से लेगी, जहाँ वह सहज महसूस करती है। सर्वाइवर का बयान उसके निवास पर या उसकी पसंद के किसी भी जगह पर दर्ज किया जा सकता है। जहां तक हो सके, एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा सर्वाइवर के माता-पिता/अभिभावक/निकट संबंधियों/ मोहल्ले के सामाजिक कार्यकर्ता की मौजूदगी में बयान दर्ज किया जाए।
- अगर सर्वाइवर को हमले या हमलावर से जुड़ी जानकारी याद नहीं हैं, तो भी इसमें चिंता की बात नहीं है। उसे जितना याद है, पुलिस को बताने के लिए उतना ही काफी है।
- पुलिस द्वारा शिकायत पढ़ लेने के बाद, अगर सभी जानकारी सही हैं, तो शिकायतकर्ता FIR पर हस्ताक्षर करती है। अगर कोई पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने से मना करता है या अपराध की जानकारी दर्ज नहीं करता है। इस स्थिति में, लिखित रूप में और डाक द्वारा जानकारी का सार पुलिस अधीक्षक को दे सकते हैं, जो मामले की आगे की जांच खुद कर सकते हैं या जांच का निर्देश दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता है, तो शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है।
- शिकायतकर्ता FIR की एक कॉपी मुफ्त में ले सकती है। FIR नंबर, FIR की तारीख और पुलिस स्टेशन के नाम की जानकारी से ऑनलाइन भी FIR की जानकारी मुफ्त में ले सकते हैं।
- FIR दर्ज होने के बाद उसकी जानकारी में बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि बाद में, किसी भी समय पुलिस को और ज्यादा जानकारी दी जा सकती है।
वन स्टॉप सेंटर
सर्वाइवर वन स्टॉप सेंटर से भी संपर्क कर सकती है, जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को कई जरूरी सेवाएं देती है। इन सेवाओं में इलाज सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता/ मामले का प्रबंधन, मनोसामाजिक परामर्श और अस्थायी मदद शामिल हैं।
Himanshu
June 14, 2024
Meri bacchi ke sath galat Kam Kiya gya ha or meri ghar me chori kar ke gaye
Himanshu
June 14, 2024
Sit please action lijeye🙏🙏🙏🙏
Vicky Ranawat
August 9, 2024
Sir me ak ladka hu meri age 17 hai sir mere sath ref huaa hai.. me apne dost Anil ke room par Jaa raha tha tap arayan industries me Kam karne vala ak aadmi
raste me mila me use janta tha usne mujhe bola ki tuje me apni industries dikhata hu or phir me use ke sath industries dekh ne chala gya usme kaha ki upar chal or room
dikhata hu me upar Gaya to usne mujhe pakad kar meri sath sharirik sambandh
Banaya me kuch nahi kar paya agar me kuch karta ya kisiko batane ki dhamaki deta ko vo muje mar bhi sakta