अगर किसी को पूर्व में भी बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, और बाद में उन्हें फिर से बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसे (आजीवन कारावास (व्यक्ति के शेष जीवन पर्यन्त कारावास) या मृत्युदण्ड की सजा मिलती है।