ट्रिगर चेतावनी: इस लेख में शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा के बारे में जानकारी है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।
बलात्कार के जुर्म के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है, साथ ही जुर्माना भी है। निम्नलिखित परिस्थितियों में सख्त सजा दी जाती है:
जब पीड़िता की आयु सोलह वर्ष से कम की हो। यदि पीड़िता की आयु सोलह वर्ष से कम की है, तो सजा बीस साल से आजीवन कारावास (व्यक्ति के शेष जीवन पर्यन्त कारावास) के साथ-साथ जुर्माना निर्धारित है।
यदि पीड़िता की आयु बारह वर्ष से कम है, तो अपराधी को मृत्युदंड की सजा हो सकती है। इस मामले में उचित जुर्माना होना चाहिए जिससे कि पीड़िता के इलाज और पुनर्वास का खर्च निकल सके। यह जुर्माना पीड़िता को दिया जाता है।
जब बलात्कार के परिणामस्वरूप किसी महिला की मृत्यु हो जाए या वह निष्क्रिय हो जाए। यदि बलात्कार के परिणामस्वरूप ऐसी चोट लगती है जो महिला की मृत्यु का कारण बनती है या उसे हमेशा के लिए निष्क्रिय अवस्था में डाल देती है तो अपराधी को बीस साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास (व्यक्ति के शेष जीवन पर्यन्त कारावास), या मृत्युदण्ड मिलता है।