[जारी चेतावनी: इस लेख में शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, दुर्व्यवहार और गाली-गलौज के बारे में जानकारी है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।
यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से बार-बार फोन, मैसेज या टेलीफोन के जरिए संपर्क करता है तो ऐसा करना कानून के तहत अपराध है। कानून के तहत केवल पुरुष को ही ऐसे अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी महिला के फोन पर संदेश भेजना या उसके तरफ से स्पष्ट अरुचि के बावजूद भी उससे मिलने या यौन सम्बन्ध के लिए माँग करना।
फोन पर स्टाकिंग करने पर जुर्माना के साथ तीन साल तक की जेल की सजा है। बार-बार अपराध करने वालों के लिए, यह सजा और अधिक है, यानी जुर्माना के साथ पांच साल तक की जेल।