ईसाई विवाह कौन करवा सकता है?

आखिरी अपडेट Oct 12, 2022

निम्नलिखित व्यक्ति कानून के तहत ईसाई विवाह कर सकते हैं:

1. कोई भी व्यक्ति जिसने अपने चर्च से पादरी/फादर बनने के लिए दीक्षा प्राप्त किया हो।

2. चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का कोई भी पादरी।

3. किसी भी धार्मिक पादरी को भारतीय ईसाई विवाह कानून के तहत विवाह संपन्न कराने का लाइसेंस दिया गया है।

4. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत नियुक्त विवाह रजिस्ट्रार। विवाह, विवाह रजिस्ट्रार द्वारा या उनकी उपस्थिति में संपन्न हो सकता है।

5. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किया हुआ व्यक्ति द्वारा विवाह का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है।

चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पादरी, पादरी या किसी फादर द्वारा किया गया कोई भी विवाह चर्च के उस विशेष संप्रदाय के नियमों, संस्कारों, समारोहों और रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाएगा। हालांकि, विवाह की प्रक्रिया भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के अनुसार होगी, यदि वह विवाह धार्मिक पादरी, विवाह रजिस्ट्रार या इस कानून के तहत प्रमाण पत्र देने के लिए लाइसेंस प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। विवाह कराने वाले व्यक्ति के आधार पर प्रक्रियाएं भी भिन्न होती हैं। प्रक्रियाओं के बारे में और अधिक पढ़ने के लिए, “ईसाई कानून के तहत विवाह के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं क्या हैं” पर हमारे लेख को देखें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

क्या आपके पास कोई कानूनी सवाल है जो आप हमारे वकीलों और वालंटियर छात्रों से पूछना चाहते हैं?

Related Resources

उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।