शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21A के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार की गारंटी देने वाले कानून को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के रूप में जाना जाता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच का प्रत्येक बच्चा, जो पिछड़े वर्ग से आता है, जिसमें विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बच्चे आदि शामिल हैं। साथ ही सभी आय समूहों के बच्चों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक है, उन बच्चों को पास के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
ऐसे बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में मदद करने के लिए कोई फ़ीस, शुल्क या खर्च नहीं देना पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल में नामांकित प्रत्येक बच्चे को भी स्कूल की छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में नि:शुल्क पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
 परिवार और विवाह
परिवार और विवाह धन और संपत्ति
धन और संपत्ति अपराध और हिंसा
अपराध और हिंसा पुलिस और न्यायालय
पुलिस और न्यायालय काम और रोजगार
काम और रोजगार स्वास्थ्य और पर्यावरण
स्वास्थ्य और पर्यावरण नागरिक अधिकार और संविधान
नागरिक अधिकार और संविधान सरकार और चुनाव
सरकार और चुनाव मीडिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
मीडिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाइड
गाइड वीडियो
वीडियो सार्वजनिक
सार्वजनिक बच्चे
बच्चे महिलाएँ
महिलाएँ LGBTQIA+ समुदाय
LGBTQIA+ समुदाय कर्मचारी
कर्मचारी दिव्यांगजन
दिव्यांगजन अनुसूचित जाति और जनजाति
अनुसूचित जाति और जनजाति बुज़ुर्ग
बुज़ुर्ग अनौपचारिक कार्यकर्ता
अनौपचारिक कार्यकर्ता
 
										
