"वित्त अधिनियम किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है।"

कर की दरें

आखिरी अपडेट Aug 30, 2022

संसद द्वारा पारित हर साल के वित्त अधिनियम में आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स की दरें उपलब्ध हैं। आप अपनी कर देयता की जांच भी कर सकते हैं और आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मुफ्त ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करके आयकर की राशि की गणना कर सकते हैं।

बजट 2020 ने करदाताओं को इनमें(निम्नलिखित) से चुनने का विकल्प दिया है:

• लागू आयकर छूटों और कटौतियों के साथ मौजूदा आयकर व्यवस्था या

• कम आयकर दरों और नए आयकर स्लैब के साथ एक नई कर व्यवस्था लेकिन कर में कोई छूट और कटौती नहीं।

प्रत्येक व्यक्तियों के लिए आयकर की दरें नीचे दी गई हैं:

पुरानी/मौजूदा कर दरें/टैक्स रेट्स

नेट इनकम रेंज आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर की दर,
2,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं।
2,50,000 रू. से 5,00,000 रू. तक 5% कर।
5,00,000 रु. से 10,00,000 रू. तक 20% कर।
10,00,000 रुपये से ऊपर पर 30% कर।

 

नई (घटायी गयी) कर दरें या रेट्स

निवल आय सीमा। आयकर दर (वैकल्पिक, 1 अप्रैल, 2020 से लागू)
2,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं।
2,50,001 रू. से 5,00,000 रू. तक 5% कर।
5,00,001 रु. से 7,50,000 रू. तक 10% कर।
7,50,001 रु. से 10,00,000 रू. तक 15% कर।
10,00,001 रु. से 12,50,000 रू. तक 20% कर।
12,50,001 रू. से 15,00,000 रुपये तक 25% कर।
15,00,000 रुपये से ऊपर पर 30% कर।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर:

वरिष्ठ नागरिक वे हैं जो पिछले वर्ष के दौरान 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं।

निवल आय सीमा दर (आकलन वर्ष 2021-22) दर (आकलन वर्ष 2020-21)
2,50,000 रु. तक कोई कर नहीं लगेगा। कोई कर नहीं।
2,50,000 रु. से 5,00,000 रू. तक 5% कर। 5% कर।
5,00,000 रु. से 10,00,000 रू. तक 20% कर। 20% कर।
रुपये से ऊपर 10,00,000 30% कर लगेगा। 30% कर।

 

अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर के लिए आयकर:

अति वरिष्ठ नागरिक (सुपर सीनियर सिटीजन) वे हैं जो पिछले वर्ष (जिस वर्ष आय अर्जित की जाती है) के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

निवल आय सीमा दर (आकलन वर्ष 2021-22) दर (आकलन वर्ष 2020-21)
5,00,000 रू. तक कोई कर नहीं। कोई कर नहीं।
5,00,000 रु. से 10,00,000 रू. तक 20% कर। 20% कर।
10,00,000 रू. से अधिक पर 30% कर। 30% कर।

 

 

 

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