ये हैं विवाह रद्द करने की शर्तें:
• यदि विवाह के समय किसी भी पक्ष की शादी किसी दूसरे व्यक्ति से पहले से हुई हो
• अगर कोई भी पक्ष गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित था
• अगर दोनों में से किसी भी पक्ष की उम्र न्यूनतम आयु से कम हो (महिलाओं के लिए 21 और पुरुषों के लिए 21)
• अगर आपका पति या पत्नी एक करीबी रिश्तेदार था (रिश्ते की प्रतिबंधित डिग्री के भीतर)
• अगर विवाह के समय और जब मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो कोई भी पक्ष नपुंसक हो
• अगर दोनों में से कोई भी पक्ष विवाह के शारीरिक संबंध संपन्न करने से इंकार करता है
• अगर, शादी के समय, महिला पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी। इन मामलों में, न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि आरोप सही हैं या नहीं
• अगर किसी भी पक्ष की सहमति धोखाधड़ी या जबरदस्ती से ली गई थी अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो विवाह रद्द किया जा सकता है
अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो विवाह रद्द किया जा सकता है।