यदि कोई पुलिस अधिकारी आपका एफआईआर दर्ज करने से इन्कार करता है तो इसकी शिकायत कहां करें

आखिरी अपडेट Sep 9, 2022

यदि कोई पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत स्वीकार नहीं करता है तो आप अपनी शिकायत लिखकर पुलिस अधीक्षक को भेज सकते हैं। यदि पुलिस अधीक्षक को लगता है कि आपके मामले में दम है तो वह उस मामले की जांच-पड़ताल शुरू करने के लिए पुलिस कर्मी की नियुक्ति कर सकता/सकती है।

Comments

    ओम प्रकाश राठौर

    August 3, 2024

    सर जी ओम प्रकाश राठौर है पिता श्री राम सहाय राठौर में jaethari थाना में रिपोर्ट क्रमांक 185 है मेरे को मारने वाला अशोक राठौर पिता स्व मिथाईलाल है मेरे साथ प्राण घातक हमला किया जिसमें धारा 294 323 324 506 326 307 लगाया गया ये छूटी याचिका लगा कर जमानत लिया और मेरे गवाह को धमकी देता हैं तथा अभी मारने की धमकी देता है थाना जाने पर रिपोर्ट नही लिखा जा रहा हैं यदि मारा जाएगा तो परिवार पोसन कसे होगा मेरे केस को सी आई डी जांच की तरह जांच की जाय

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एफआइआर कैसे दर्ज करें

यदि कोई अपराध हुआ हो तो:

बलात्कार की रिपोर्ट करना

दर्ज करके पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। अन्यथा, 1091 (महिला हेल्पलाइन नंबर) पर कॉल करें और बलात्कार की रिपोर्ट करें।
Crimes and Violence

कौन एफआइआर दर्ज कर सकता है

आप एफआइआर दर्ज कर सकते हैं यदि आप:

एफ़आईआर कहां दर्ज की जा सकती है

किसी भी पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज की जा सकती है।

आरोप पत्र

एक बार जब आपने अपराध की सूचना एफआइआर दर्ज करके दे दी, तो इसके बाद प्रभारी अधिकारी को यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी, जो बिना किसी अनावश्यक देरी के मामले पर ध्यान देंगे और जांच को आगे बढ़ाएंगे।