जब आप मकान किराए पर ले रहे हों या किराए पर अपना घर दे रहे हैं, तो एग्रीमेंट करना उपयुक्त है ताकि:
- जब पैसे, उपयोगिताओं और मरम्मत आदि के बारे में कोई असहमति होती है, तो अनुबंध का विवरण आपस में सहमति बनाने में सार्थक होगा।
- यदि आप पुलिस/अदालत में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप लिखित समझौते/अनुबंध को प्रमाण के रूप में दिखा सकते हैं।
- एक किरायेदार/लाइसेंसधारी के रूप में, आप अपने किराए के एग्रीमेंट को अपने अस्थायी निवास के सबूत के रूप में दिखा सकते हैं।
आपके अधिकार और कर्तव्य, मकान मालिक/लाइसेंसकर्ता या किरायेदार/ लाइसेंसधारी के रूप में, मोटे तौर पर समझौते के प्रकार पर निर्भर करती हैं, जिस पर आप मकान किराए पर लेने के उद्देश्य से हस्ताक्षर करते हैं। आवासीय उद्देश्यों से संपत्ति को किराए पर लेने के लिए दो प्रकार के समझौते हैं। यथा-
- लीज एग्रीमेंट या लीज डीड (आमतौर पर इसे रेंट एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है)
- लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट