पासपोर्ट को नया बनवाना, पुनः जारी (री-इशु) करवाना. या अपडेट करवाना

भारत में, एक नए पासपोर्ट बनवाने के लिए, पासपोर्ट को अपडेट कराने के लिये, और उसके खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पासपोर्ट को पुनः जारी (रि-इशु) कराने की प्रक्रियाएं, एक जैसी नहीं है। पासपोर्ट के संबंध में, री-इशु कराने का अर्थ है, पासपोर्ट का नवीनीकरण। ऐसा ऑनलाइन से, या व्यक्तिगत रूप से, किया जा सकता है। दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन नीचे दिया गया है।

कृपया ध्यान दें कि आप अपने पासपोर्ट के अपॉयन्टमेन्ट को, किसी दिए गए वर्ष में, केवल दो बार रद्द या पुनर्योजित (reschedule) कर सकते हैं, और जब यह खतम हो गया तो आपको इस प्रक्रिया को, एक वर्ष के बाद ही फिर से करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने 16 जनवरी, 2020 के लिए एक अपॉयन्टमेन्ट बुक किया था, और फिर आप इसे 20 जनवरी, 2020 के लिये बदल देते हैं। इसके बाद आपके पास, अपने पासपोर्ट अपॉयन्टमेन्ट को बदलने या रद्द करने का केवल एक ही अवसर बचा रहेगा।

 

ऑनलाइन प्रक्रिया

आपके पास इस तरह के आवेदन के दो तरीके हैं, ऑनलाइन फॉर्म का जमा करना, या 2) ऑनलाइन ई-फॉर्म जमा करना। इन पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है:

चरण 1-ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए, आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, और फिर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, जहां आप नये पासपोर्ट या पासपोर्ट री-इशु करने के लिए ई-फॉर्म डाउनलोड कर सकता हैं। ई-फॉर्म जमा करने के लिए, आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और फिर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, जहां आपको “अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट (Apply for Fresh Passport)” या “ री-इशु ऑफ पासपोर्ट (Reissue of Passport)” पर क्लिक करना करना होगा।

चरण 2-ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए, आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर इसे भरना होगा, और फिर “वैलिडेट और सेव (validate and save)” पर क्लिक करें। ऐसा करने से एक XML फ़ाइल बनेगी, जिसे आपको “अपलोड ई-फॉर्म (upload e-form)” के माध्यम से अपलोड करना होगा। ई-फॉर्म जमा करने के लिए आपको फॉर्म को भरना और फिर इसे जमा करना होगा।

चरण 3-आपको “पे एंड शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट (Pay and Schedule Appointment)” पर क्लिक करना होगा, जिसकी सहायता से आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) के अपनी पसंद की शाखा में आपके अपॉइंटमेंट की तारीख निश्चित करने का अवसर मिलेगा।

चरण 4-आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। देय शुल्क इस बात पर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए,, क्या यह एक नये पासपोर्ट के लिये हैं, या पासपोर्ट को री-इशु करने के लिये है।

चरण 5-आप आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number, एआरएन) का, या अपॉइंटमेंट नंबर वाली आवेदन रसीद का प्रिंट-आउट ले लें, और मूल दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट सेवा केन्द्र पर जाएं जहां आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है। आप भारत में सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों का पता लगाने के लिए, इस सूची को भी देख सकते हैं।

चरण 6-आपको पासपोर्ट सेवा केन्द्र में अपने दस्तावेजों को सत्यापित (वेरिफाई) करा लेना चाहिए। अपेक्षित दस्तावेजें के प्रकार, इस आधार पर भिन्न होते हैं कि क्या आवेदक वयस्क, नाबालिग या वरिष्ठ नागरिक है, या आवेदक गैर-ईसीआर (Non-ECR) श्रेणी का है, या पासपोर्ट को री-इशु कराना है, इत्यादि। आम तौर पर आपको जन्म प्रमाण, आवास प्रमाण और गैर-ईसीआर श्रेणी के लिए प्रमाण (यदि आप पर लागू होता है) उपलब्ध कराना होगा। दस्तावेजों की एक समेकित सूची, जिसकी आपको आवश्यकता होगी, उसके लिए यहां देखें ।

चरण 7-आपको अपनी उंगलियों के छाप देने होंगे, और अपनी फोटो खिंचवानी होगी।

चरण 8-आपको पुलिस द्वारा सत्यापन (verification) करवाना होगा, जहां आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगी और आपके पते का सत्यापन करेगी।

चरण 9-आप अपने आवेदन की स्थिति को, अपने ऑनलाइन अकाउंट के माध्यम से, जो आपने पोर्टल पर बनाया है, उसके ट्रैक कर सकते हैं।

चरण 10-आपका पासपोर्ट आपके पास भेज दिया जाता है। आपको अपना पासपोर्ट प्राप्त करने में जो समय लगता है वह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे-पुलिस सत्यापन (verification) की आवश्कता, दस्तावेजों के सत्यापन करने में लगा समय, इत्यादि।

 

स्वतः आवेदन करने की प्रक्रिया

स्वतः नया पासपोर्ट/ पासपोर्ट री-इशु करने के लिये आवेदन करने में, निम्नलिखित चरणों का पालन करेंः

चरण 1 -आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल से, नए पासपोर्ट/पासपोर्ट के री-इशु के लिए आवेदन पत्र को, एक A 4 साइज के कागज पर डाउनलोड कर लें, या स्थानीय जिला पासपोर्ट सेल (District Passport Cell, डीपीसी) से, मामूली शुल्क के भुगतान कर के यह फॉर्म खरीद लें।

चरण 2-इस फॉर्म को भरें, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पासपोर्ट सेल (DPC) में जमा करें।

चरण 3– आपको जिला पासपोर्ट सेल (DPC) के अधिकारियों द्वारा अपना आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। विस्तृत विवरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का चरण 3 देखें।

चरण 4-आपको एक डिमांड ड्राफ्ट से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आप डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, जन्म तिथि और आवेदन जमा करने की तिथि लिखें। विस्तृत विवरण के लिए ऊपर देखें।

चरण 5-आपको अपनी उंगलियों के छाप देने होंगे, और अपनी फोटो खिंचवानी होगी।

चरण 6-इसके बाद, आप पावती पत्र (Acknowledgment Letter) प्राप्त करें, जिस पर एक फ़ाइल नंबर होगा। इसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर पाएंगे।

चरण 7-आपको पुलिस सत्यापन करवाना होगा, जहां आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस आएगी और आपके पते का सत्यापन करेगी।

चरण 8-आपका पासपोर्ट आपको भेज दिया जाएगा। आपको अपना पासपोर्ट प्राप्त करने में जो समय लगता है वह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पुलिस सत्यापन की आवश्कता, दस्तावेजों के सत्यापन में लगा समय, आदि।

 

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

पासपोर्ट

पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की अनुमति देता है, और आपके पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (Central Passport Organisation, सीपीओ) के माध्यम से पासपोर्ट जारी करता है, और आप भारत में, पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendras, पीओपीएसके) जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की अनुमति देता है, और आपके पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (Central Passport Organisation, सीपीओ) के माध्यम से पासपोर्ट जारी करता है, और आप भारत में, पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendras, पीओपीएसके) जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि एक पासपोर्ट 10 वर्ष की अवधि के लिए ही मान्य होगा। और भारत-बांग्लादेश पासपोर्ट सिर्फ 3 साल के लिए वैध होंगे, जबकि भारत-श्रीलंका पासपोर्ट 4 साल के लिए वैध होंगे।

पासपोर्ट के संबंध में ली जाने वाली सावधानियांः

  • पासपोर्ट को देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए।
  • आपको किसी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं देना चाहिए जो पासपोर्ट के उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है।
  • इसकी सुरक्षा के लिए आप व्यक्तिगत रूप से ज़‍िम्मेदार होते हैं। इसलिए यदि यह खो गया, या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आपको इसकी सूचना तुरंत निकटतम पासपोर्ट प्राधिकरण को, और यदि आप विदेश में हैं तो निकटतम भारतीय मिशन या पोस्ट को और स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए।
  • संबंधित अधिकारी की अनुमति व उसके प्राधिकरण (authorization) के बिना, आपको अपने पासपोर्ट में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं करना चाहिए।
  • यदि आपके बच्चों के विवरण आपके पासपोर्ट में शामिल हैं, तो आपको अकेले यात्रा नहीं करना चाहिए।
  • उस बच्चे को, जिसका ब्‍यौरा उसके अभिभावक के पासपोर्ट में शामिल है, 15 साल का होने पर, उसे एक अलग पासपोर्ट के लिये आवेदन करना होगा।
  • यदि आप इन प्रावधानों का उल्‍लंघन करते हैं, तो आपको पहले अपराध पर, 3 महीने से 2 साल तक के जेल की सज़ा हो सकती है और/या 500 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और बाद के हर इस तरह के अपराध पर दोगुना दंड होगा। 9) उदाहरण के लिए, यदि आप अपना पासपोर्ट किसी और को उपयोग करने देते हैं, तो पहली बार आपको 2 साल और/या 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, और यदि आप वही अपराध फिर से करते हैं, तो आपको 4 साल की जेल होगी और/या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

पासपोर्ट के संबंध में जुर्माना

  1. यदि आप निम्नलिखित में से कोई भी एक अपराध करते हैं, तो आपको 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 और 50,000 रुपये के बीच का जुर्माना हो सकता है।
  2. यदि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज़ों के बिना यात्रा करते हैं।
  3. यदि आप पासपोर्ट प्राप्‍त करने के लिए ग़लत जानकारी देते हैं या जानकारी का पूरा खुलासा नहीं करते हैं।
  4. यदि आप संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण के लिए अपना पासपोर्ट प्रदान नहीं करते हैं (अर्थात किसी भी पासपोर्ट प्राधिकारी, सब-इंस्‍पेक्‍टर के पद से ऊपर और उसके बराबर का कोई भी पुलिस अधिकारी, और इसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी)।
  5. यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के पासपोर्ट या उसके यात्रा दस्तावेज़ों का उपयोग कर रहे हैं।
  6. यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना पासपोर्ट या अपने यात्रा दस्तावेज़ों का उपयोग करने देते हैं।
  7. यदि आप किसी को, ऊपर दिये गये मामलों में किसी एक मामले में भी, सहायता या सुविधा देते हैं।

पासपोर्ट के अभ्‍यर्पण/परित्‍याग (surrender) के लिए कृपया यहां पढ़ें, और पासपोर्ट के निरस्तीकरण (revocation) और ज़ब्‍ती (impounding) के लिए यहां पढ़ें

आप एक नया पासपोर्ट प्राप्‍त कर सकते हैं या इसे फिर से जारी (री-इशु) करा सकते हैं, और अपडेट करा सकते हैं। ‘तत्काल’ पासपोर्ट की भी एक सुविधा है। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

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तत्काल पासपोर्ट

तत्काल पासपोर्ट, उन नागरिकों के लिए एक ऐसी सुविधा उपलब्ध है जिन्‍हें पासपोर्ट की तत्काल आवश्यकता होती है। इस सुविधा में, पुलिस सत्यापन ज़रूरी न होने की सूरत में, आवेदन जमा करने की तारीख को छोड़कर, पासपोर्ट को 1 कार्य दिवस के भीतर, और अगर पुलिस सत्यापन ज़रूरी हो तो पासपोर्ट 3 कार्य दिवसों के भीतर भेज दिया जाता है।

तत्काल पासपोर्ट का आवेदन करने के लिए, नया पासपोर्ट प्राप्‍त करने की प्रक्रिया का पालन करें, और आवेदन पत्र भरते समय “तत्काल (Tatkal)” में “आवेदन के प्रकार (Type of Application)” पर टिक करें।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की ज़रूरत है, तो कृपया यहाँ देखें

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