Jan 10, 2024

महिला की मर्यादा का उल्लंघन

हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि महिला का पीछा करना, गाली देना और धक्का देना, तंग करने वाले काम  हो सकते  हैं, लेकिन ये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के तहत महिला की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं।

‘न्याया इस सप्ताह’ में, हम देखेंगे कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 और 509 के अंतर्गत महिला की मर्यादा का उल्लंघन करने का क्या मतलब है। धारा 354 और 509 दोनों ही महिला की मर्यादा का उल्लंघन करने की बात करती हैं। जबकि धारा 354 शारीरिक काम जैसे कि हमला या बल को उपयोग होने की बात कहती है, धारा 509 शब्दों, इशारों और ऐसे कामों पर लगती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में क्या कहा गया है?

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति महिला की मर्यादा का उल्लंघन करने के इरादे से हमला करता है या बल का उपयोग करता है, तो उसे दो वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों  की सजा हो सकती है। इस धारा में जबरदस्ती चुम्बन यानी किस, गले लगाने या महिला की मर्यादा का उल्लंघन करने के इरादे से किए गए किसी भी गैर जरूरी शारीरिक काम  शामिल हैं।

टार्केश्वर साहू बनाम बीहार राज्य केस में, न्यायालय ने जोर देकर कहा कि मर्यादा के उल्लंघन की जानकारी न होने के बावजूद यदि  कोई ऐसा काम हुआ हैं, जो महिला या बच्चे के लिंग से जुड़ा हो, तो वह काम महिला या बच्चे की मर्यादा का उल्लंधन ही है।

आईपीसी की धारा 509 क्या है?

जो कोई भी शब्दों या इशारों -के माध्यम से किसी महिला की गोपनीयता या प्राइवेसी से छेड़छाड़ करने का इरादा रखता है, उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस धारा में यौन छींटाकशी करना या किसी महिला पर सीटी बजाना या उसे परेशानी में डालने वाले शब्दों को बोलना आते हैं। साथ ही महिला के कमरे में ताक झाँक करना या उसकी इजाजत के बिना फोटो या वीडियो लेना उसकी प्राइवेसी का उल्लंधन माना जाता है।

वरुण भाटिय बनाम राज्य और एक दूसरे केस में, जहां एक आदमी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 के तहत एक महिला कर्मचारी के खिलाफ अश्लील भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया था, वहां दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए राहत दी, कि आरोपी द्वारा कहे गए शब्द ‘गंदी औरत ‘ बिना संदर्भ या उनके पीछे या पहले के ऐसे शब्दों के जो एक महिला की आत्मसम्मान को अपमानित करने का इरादा दिखाएं, जो धारा 509 के अन्दर नहीं माने जा सकते हैं। इसमें यह फैसला दिया कि महिला का अपमान करना, उसके साथ सभ्य ना रहना और उसके साथ उस तरीके से पेश ना आना जो आमतौर पर रहते हैं, धारा 509 के तहत महिला की मर्यादा का उल्लंघन की परिभाषा में नहीं आता है।

इस केस में क्या हुआ?

एक कॉलेज की छात्रा ने एक आदमी के खिलाफ मामला दर्ज किया कि वह उसका पीछा कर रहा था और जब वह बाजार जा रही थी, तो उसे धक्का दिया। उसने दावा किया कि आरोपी ने पहले भी उसके साथ दुर्व्यवहार और उसका पीछा किया था। नागपुर बेंच के न्यायाधीश पांसारे ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट और सत्र कोर्ट के आदेशों को खारिज करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे दो वर्ष की कठोर क़ैद पर सजा दी थी, जिसमें 9 मई 2016 को उसे दोषी ठहराया गया था। 10 जुलाई 2023 को सत्र कोर्ट ने इस निर्णय को बरकरार रखा। न्यायाधीश पांसारे ने कहा कि महिला यह साबित नहीं कर पाई हैं कि उनके साथ कोई गलत छेड़छाड़ हुई है।महिला को धक्का देना और उसका पीछा करना महिला की सभ्यता को चौंकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने राजु पांडुरंग महाले बनाम महाराष्ट्र राज्य के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उदाहरण दिया, जिसमें कहा गया था कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के तहत किस तरह के मामलों की सुनवाई होगी::

  1. जब हमला महिला पर हुआ हो ,
  2. आरोपी ने महिला पर आपराधिक बल का इस्तेमाल किया हो, और
  3. आपराधिक बल को उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने के इरादे से इस्तेमाल किया हो।

इस मामले में, आरोपी एक महिला को अपने घर ले आया, उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया, और फिर उसकी नग्न तस्वीरें खींचीं। यह काम उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने का अपराध बनाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “एक महिला की लज्जा का सार है उसका लिंग।” चाहे महिला युवा हो या बूढ़ी, जागी हो या सोती हुई, महिला अपने लिंग के बारे में जानती हो या नहीं, उसमें उच्चाटित किए जाने की क्षमता है। पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह के मामले में,आरोपी को  एक 7.5 महीने की बच्ची की लज्जा पर हमले के लिए धारा 354 के तहत दोषी पाया गया। यह तर्क कि बच्ची लज्जा को समझने के लिए बहुत छोटी थी, वह खड़ा नहीं रहा।

इस तरह, जो भी काम महिला की इज्जत को नुकसान करने के इरादे से किए जाते हैं, वह मर्यादा के उल्लंघन का अपराध है। ऐसे कामों में जबरदस्ती चुम्बन यानी किस करना, गले लगाना और गलत तरह से छूना आते हैं।

आप कैसे शिकायत कर सकते हैं?

पुलिस

पुलिस स्टेशन जाएं

आप किसी भी थाने में जाकर या जहां अपराध हुआ उसके सबसे नजदीक थाने में  एफआईआर दर्ज करा सकते है।

किसी मित्र या रिश्तेदार सहित कोई भी व्यक्ति सर्वाइवर की ओर से एफआईआर दर्ज कर सकता है। हालाँकि, रिपोर्टिंग के समय, सर्वाइवर को एक बयान देना होगा’ जिसे एक महिला पुलिस अधिकारी एफआईआर में दर्ज करेगी। 

100 पर कॉल

100 पर कॉल करके आप पुलिस से एकदम से मदद मांग सकते हैं। अगर आप किसी समस्या में हैं, तो पुलिस उस जगह पर मदद के लिए भेजी जाएगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग

आप राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्यूब्ल्यू) से संपर्क कर सकते हैं:

  1. 1091 पर कॉल करें
  2. विस्तार से अपराध का वर्णन करें
  3. अपना पता और फोन नम्बर दें
  4. पुलिस आपके पते पर भेजी जाएगी, ताकि सर्वाइवर को जरूरी मदद मिल सके। यौन अपराध और घरेलू हिंसा जैसी महिला हिंसाओं के लिए 1091 पर भी काॅल किया जा सकता है।