ज्यादातर पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट की आवश्यकता होती है। जब गंभीर अपराध शामिल होते हैं, तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है।
गिरफ्तारी
यह अनुछेद गिरफ्तारी के प्रावधानों और उन स्थितियों पर चर्चा करता है जिनमें पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यह मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निर्धारित कानून के बारे में जानकारी देता है।