किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक कुछ कहना या लिखना मानहानि कहलाता है।
यह व्याख्याता भारत में मानहानि और मानहानि के तरीकों पर चर्चा करता है। यह मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता, 1860 में निर्धारित कानून और केस कानूनों से संबंधित है।