चुनाव से 48 घंटे पहले

हम यहां मतदान के दिन से 48 घंटे पहले (यानी दो दिन के समय) के चुनाव कानून पर बात करेंगे, जब चुनाव से जुड़े सभी प्रचार बंद हो जाते हैं । इस समय को मौन काल भी कहा जाता है। यह कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चुनाव संचालन नियम 1961 से संबंधित है।