नाबालिग ड्राइविंग

आखिरी अपडेट Oct 31, 2022

सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए आपकी आयु न्यूनतम आयु से अधिक होनी चाहिए।

कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा नीचे दी गई है:

• किसी भी मोटर वाहन को चलाने के लिए (50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल को छोड़कर): 18 वर्ष1

• 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए: 16 वर्ष1

• परिवहन वाहन चलाने के लिए (उदाहरण के लिए, एक ट्रक): 20 वर्ष

अगर किसी विशेष प्रकार का मोटर वाहन चलाने के लिए आपकी आयु न्यूनतम आयु से कम है, लेकिन आप फिर भी उसे चलाते हैं, तो आपको 5000 रुपये के जुर्माने या 3 महीने तक की जेल या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।2 लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।

नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:

राज्य  वाहन का प्रकार  जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में)
दिल्ली लागू नहीं 5,000
कर्नाटक दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन 1,000
हल्का मोटर वाहन 2,000
अन्य 5,000
  1. धारा 4(1), मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [] []
  2. धारा 181, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

क्या आपके पास कोई कानूनी सवाल है जो आप हमारे वकीलों और वालंटियर छात्रों से पूछना चाहते हैं?

Related Resources

लर्नर्स लाइसेंस

आपको कानूनी रूप से भारतीय सड़कों पर, एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले वयस्क के साथ, ड्राइविंग का अभ्यास करने की अनुमति देता है।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर गाइड

गाइड में किन कानूनों पर बात होगी? इस गाइड में, भारत के संविधान में शामिल ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के प्रावधानों पर बात होगी। ऐसे कानून क्यों बनाए गए? सामाजिक स्वीकृति की कमी के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज का हिस्सा नहीं माना जाता […]
citizen rights icon

ड्राइविंग लाइसेंस

आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य होगा, यानी आप भारत के किसी भी राज्य में ड्राइव करने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं।

नया ड्राइविंग लाइसेंस

आप, या तो वहां रहते हैं, या वहां कोई व्यवसाय कर रहे हैं, या वहां आपका ड्राइविंग स्कूल स्थित है, जहाँ से आपने अपना प्रशिक्षण लिया है।

एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) द्वारा कार्ड के रूप में जारी किया जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक सीमित समय अवधि के लिए ही वैध होता है, इसके बाद आपको इसे नवीनीकृत कराने की जरूरत पड़ती है।