यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके व्यक्तिगत फ़ोटो या वीडियो को प्रकाशित या वितरित करता है, तो इसे अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें लेता है और उन्हें अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रकाशित करता है, तो उसने गोपनीयता के उल्लंघन का अपराध किया है1)। इसके लिए तीन वर्ष तक की जेल या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही सज़ा हो सकती है।
कामकाजी महिला की तस्वीरें लेना, देखना या प्रसारित करना भी अपराध है। इसे वॉइयूरिज़म(तांक-झांक)2) करना कहते हैं, और इसके लिए 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माने की सज़ा है।
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