जब कोई घर में घुसकर चोरी करता है तो उसे ज्यादा सजा दी जाती है। अगर कोई निम्न के द्वारा चोरी करता है तो यह अपराध है:
• किसी भी तंबू, घर, आदि में घुसने पर , जिसका इस्तेमाल इंसानों के रहने या संपत्ति के भंडारण के लिए किया जाता है, 7 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
• अगर कोई व्यक्ति,, किसी इमारत में अपराध करने, किसी व्यक्ति को भयभीत करने, अपमान करने या परेशान करने के लिए प्रवेश करता है, तो उसे 3 महीने तक की जेल और/या 500 रुपये तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा।
अगर आपको चोरी के दौरान घर में तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ा है, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उसे समझने के लिए यहां पढ़ें।