18 साल से कम उम्र की लड़की (नाबालिग) के साथ संभोग (सेक्स ) को बलात्कार माना जाता है, भले ही लड़की संभोग के लिए सहमत हो।
उदाहरण के लिए, अगर कोई पुरुष 17 साल की लड़की के साथ इसकी सहमति से यौन संबंध बनाता है, तो इसे बलात्कार माना जाता है, भले ही लड़की इसके लिए सहमत हो।