अठारह वर्ष से कम उम्र की लड़की (नाबालिग) के साथ सम्भोग को बलात्कार माना जाता है, भले ही लड़की सम्भोग के लिए सहमत हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई पुरुष सत्रह साल की लड़की के साथ यौन संबंध रखता है, तो इसे बलात्कार माना जाता है, भले ही लड़की इसके लिए राजी हो जाए।