यदि आप कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अपने आवेदन पर संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
अपील करने के लिए, आप संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष से अपील कर सकते हैं। अपील के परिणामस्वरूप निर्णय अंतिम होगा।