अगर कोई कहता है कि आपने उनको यौन उत्पीड़ित किया है तो आप उसे गंभीरता से ले। यदि आपका नियोक्ता (इंप्लॉयर) आपके खिलाफ किसी यौन उत्पीड़न की सुनवाई कर रहा है, और आप लगातार तीन बार ग़ैरहाज़िर रहते हैं, तो फैसला सुनाये जाने के बाद ही आपको अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। सिर्फ महिलाएँ ही अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षित है, लेकिन यौन उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति महिला या पुरूष, कोई भी हो सकता है।
आरोपी के अधिकार
- वारंट के बिना आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
- आपका यह अधिकार है कि शिकायत दर्ज होने के 7 दिन के अंदर शिकायत की एक प्रतिलिपि आपको मिल जाये।
- आपको आरोप का जवाब देने का अधिकार है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति से दस्तावेज मिलने के 10 कार्यदिवस के अंदर आप अपने दस्तावेजों और गवाहों की सूची सौंप सकते हैं।
- आपको वकील नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन वह तब ही उपयोगी है जब आप ‘शिकायत समिति’ से बात करते हैं।
- आपको समिति द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
अगर ‘आंतरिक शिकायत समिति’ (इंटरनल कमप्लेन कमिटी) जाँच के दौरान यह तय करती है कि आपके खिलाफ यौन उत्पीड़न का दावा सच नहीं है तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन, अगर वे इस दावे सही मानते हैं तो समिति आपके नियोक्ता (इंप्लॉयर) या जिला अधिकारी को, दंड के कुछ ऐसे विकल्प दे सकती है जिससे आपको दंडित किया जाय।