अगर आपके नियोक्ता ने आपको कोई भुगतान या मातृत्व लाभ नहीं दिया है या मातृत्व छुट्टी की वजह से आपको काम से निकाल दिया है, तो आप इन अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं:
निरीक्षक (इंस्पेक्टर)
आप इंस्पेक्टर से शिकायत कर सकती हैं। इंस्पेक्टर खुद या शिकायत मिलने के बाद मामले पर जांच और आदेश भी दे सकता है। आमतौर पर, इस कानून के तहत नियुक्त इंस्पेक्टर श्रम क्षेत्रीय आयुक्त होते हैं। किन अधिकारियों को इंस्पेक्टर बनाया गया है, यहां से जानें। आप इंस्पेक्टर के फैसले पर लेबर कोर्ट में अपील कर सकती हैं। आपको उस तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील दायर करनी है, जिस दिन आपको फैसले की जानकारी मिली थी। अगर आप अपील दायर नहीं करती हैं, तो निरीक्षक का फैसला आखिरी होगा। आप इसके लिए किसी वकील से सलाह का अनुरोध भी कर सकती हैं।
राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)
एक राष्ट्रीय स्तर का सरकारी संगठन है। एनसीडब्लू को महिलाओं को होने वाली समस्याओं से जुड़ी शिकायतों पर जांच करने का अधिकार है। एनसीडब्ल्यू इस तरह आपकी मदद कर सकता हैः
- पुलिस द्वारा की जा रही जांच की निगरानी करने और जांच के काम में तेजी लाने में
- दो पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए परामर्श और सुनवाई जैसे काम करने में
आप हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करके या ncw@nic.in पर ईमेल भेजकर या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसके अलावा, आप अपने राज्य के राज्य महिला आयोग से भी संपर्क करके उनसे मदद मांग सकती हैं।