[जारी चेतावनी: इस लेख में शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, दुर्व्यवहार और गाली-गलौज के बारे में जानकारी है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।
यौन उत्पीड़न कई तरह से हो सकता है। सड़कों पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला का पीछा करना, उसके बेडरूम में झाँकना, उसके क्लासरूम में या उसके काम के दौरान उस पर यौन इशारे करना, अश्लील गीत गाना जैसी हरकतें-ये सभी यौन उत्पीड़न है। कानून के तहत, केवल पुरुष को ही यौन अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है।
कोई भी प्राधिकरण जो आपकी मदद करेंगे, उन तक पहुंचने के लिए कई तरीके हैं, और कोई भी व्यक्ति पीड़िता की ओर से शिकायत दर्ज करा सकता है। पीड़िता यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकती है, चाहे वह यौन उत्पीड़न किसी भी स्थान पर हुआ हो, इसके लिए किसी भी थाने में प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करायी जा सकती है। अपराध उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं किया गया है, इसका शिकायत दर्ज करने से कोई महत्व नहीं है। पुलिस के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्रदान की गई जानकारी को रिकॉर्ड करें और फिर उसे उस पुलिस थाने में भेजे जिसके क्षेत्र/अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपराध उत्तरी दिल्ली में किया गया था, तो दक्षिण दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में भी उस सूचना को दर्ज कराया जा सकता है।
कानून में यौन उत्पीड़न की चार श्रेणियां है:
• शारीरिक संपर्क करना जिसमें और अनचाहा व स्पष्ट यौन प्रस्ताव (अनुचित यौन स्पर्श) शामिल हैं।
• यौन कार्यों के लिए मांग या अनुरोध करना,
• यौन टिप्पणी करना और धमकी देना,
• अश्लीलता दिखाना।
अनुचित रूप से छूने, यौन संबंध बनाने के लिए अनुरोध या मांग करना, यौन संबंधित बातों के ऊपर टिप्पणी करने पर तीन साल तक की जेल की सजा है और साथ ही जुर्माना भी है। पोर्नोग्राफी दिखाने पर जुर्माने के साथ एक साल तक की जेल भी हो सकती है।
अपराधी के खिलाफ सहायता
पीड़िता पुलिस के पास जा सकती है और एक प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करा सकती है, जिसके बाद पुलिस जांच करेगी और अदालत में आरोप दायर करेगी। तब अदालत तय करेगी कि वह व्यक्ति दोषी है या नहीं। यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके द्वारा किए गए अपराध के आधार पर उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। अपराधी के खिलाफ शिकायत करने के बारे में अधिक जानने के लिए, आप ‘यौन अपराधों के खिलाफ आप कैसे शिकायत करते हैं’ पर हमारे लेख को पढ़ सकते हैं।
जब एक बच्चे को उत्पीड़ित किया गया हो:
यदि किसी बच्चे (18 वर्ष से कम आयु) का किसी के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है, जिसमें उनके कोई परिचित, रिश्तेदार, मित्र आदि शामिल हैं, तो माता-पिता या शिक्षकों सहित कोई भी व्यक्ति बच्चे की ओर से अपराध की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। अपराध की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना गैरकानूनी है, और जो व्यक्ति अपराध के बारे में जानता है या उसे पता है, इसके बावजूद अगर वह इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता है, तो उस व्यक्ति को आपराधिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के बारे में अधिक जानने के लिए, आप बच्चों के यौन शोषण पर लिखे गए, हमारे इस लेख को पढ़ सकते हैं।