ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।
थेबेइन, अफीम से बनाई गई दवा है। भारत में इसका निर्माण, कब्जा, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री, खरीद और इसका इस्तेमाल करना अवैध है। इनमें से किसी भी क्रियाकलाप को करने की सजा आपके पास पकड़े गए थेबेइन की मात्रा के समानुपाती होती है।
• छोटी मात्रा (2 ग्राम)-1 साल तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना
• 2 ग्राम से 100 ग्राम-10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना
• व्यावसायिक मात्रा (100 ग्राम)-10 से 20 साल के बीच जेल की अवधि, और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। कोर्ट 2 लाख से ज्यादा जुर्माना भी लगा सकती है।