इनकी उपस्थिति में निकाह होना चाहिए:
• दो पुरुष गवाह या
• एक पुरुष और दो महिला गवाह।
ये गवाह मुस्लिम, वयस्क और दिमागी रूप से स्वस्थ होने चाहिए। इस्लामिक कानून के सुन्नी संप्रदाय में विशेष रूप से दो गवाहों को पेश करने की जरूरत होती है जबकि शिया संप्रदाय में निकाह के संबंध में किसी भी मामले में गवाह की उपस्थिति की जरूरत नहीं होती है।
Saima
August 4, 2024
Main aur jisse shadi krna chati hu dono nikah chate hain lekin humare maa baap razi nahi hain ..aur na hi hum log ke pas koi gawah hain to humara nikah kaise ho??