कानून के तहत किसी नियोक्ता को महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य माहौल बनाने के लिए कुछ कदम उठाने होते हैं।
कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित महसूस करना चाहिए; अपने सहकर्मियों से, साथ साथ अन्य लोगों से भी जो सिर्फ कार्यस्थल का दौरा करते हैं। अतः यह नियोक्ताओं के लिए जरूरी है कि वे कम्पनी के यौन उत्पीड़न नीति को इस तरह प्रदर्शित करें कि सबको यह स्पष्ट दिखे। उन्हें यह आदेश भी दर्शाना होगा कि ‘आंतरिक शिकायत समिति’ को गठित किया गया है, जिसे कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यस्थल पर आने वाले आगंतुक भी देख सकेंगे।
नियोक्ताओं के लिये अनिवार्य है कि वेः
- एक विस्तृत यौन उत्पीड़न नीति बनायें और उसे प्रस्तुत करें
- कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के मुद्दे से अवगत करायें
- कार्यस्थल पर समितियों का गठन करें जिससे कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला कर्मचारी समिति के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।
- सुनिश्चित करें कि समिति के सदस्य समुचित संख्या में हों, और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों।
- प्रति वर्ष एक सालाना रिपोर्ट तैयार करें और उसे राज्य सरकार को भेज दें।
जिला अधिकारी भी एक नोडल अफसर को नियुक्त करेंगे, जो स्थानीय स्तर पर शिकायत ले सकता है।
SHYAM NIKAM
February 7, 2024
कर्मचारी को हटाने के लिऐ नियोक्ता के पास क्या अधिकार होते हैं और किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी को सेवा समाप्ति के पुर्व हटाया जा सकता है।