किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी बच्चे को यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत करना गैरकानूनी है अगर वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया है। इस झूठी शिकायत करने की सजा, एक साल का जेल, या जुर्माना या दोनों है। अगर किसी को अपमानित करने के इरादे से झूठी शिकायत या रिपोर्ट की गई है, तो वैसे अपराध के लिये, 6 महीने के जेल, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।
हालांकि, अगर कोई बच्चा एक झूठी शिकायत करता है, तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है।
Kanhaiya patel
April 13, 2024
Sarvajanik samptti adhiniyan 2/3 ki dhara me lekhpal ne fir false fir darj karayi hai
Kya kar sakte hai
Sikha
November 8, 2024
Iskeliye aapko bht hi savdhani se aapna case build up Krna padega.
Galat FIR ke against aap court me hi appeal kr skte hn aur koi rasta nhi hn.
Ek vakeel hi aapko sahi rasta bta skta hn ki kya kra jaa skte hn jab aap unhe pura mamla samjhaingee.