चुनाव की घोषणा की तारीख से लेकर चुनाव के पूरा होने तक, चुनाव प्रचार या चुनाव से संबंधित किसी भी यात्रा के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी वाहनों के उपयोग की अनुमति नहीं होती है।
लेकिन, यदि कोई राजनेता को किसी उग्रवादी या किसी आतंकवादी संगठन से खतरा है और उसे सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह चुनाव आयोग से (सरकारी) आधिकारिक वाहन के उपयोग के लिए अनुरोध कर सकता है।
सरकारी वाहन
सरकारी वाहन वे वाहन हैं जो निम्नलिखित में किसी से संबंधित हैं :
- केंद्र/राज्य सरकार, – केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रम/संयुक्त क्षेत्र (जॉइंट सेक्टर) के उपक्रम,
- स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर निगम, सहकारी समिति, मार्केटिंग (विपणन) बोर्ड,
- स्वायत्त जिला परिषदें जिनमें सार्वजनिक धन का निवेश किया जाता है,
- रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालय के वाहन, आदि।
विभिन्न प्रकार के सरकारी वाहन में हेलीकॉप्टर, विमान, कार, जीप, ऑटोमोबाइल(मोटर-गाड़ी), नाव, होवरक्राफ्ट, ट्रक, लॉरी, टेम्पो, साइकिल-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, बस, आदि शामिल हैं।