क्या दूरदर्शन / टेलीविजन पर चुनाव प्रचार के लिए कोई कानून है?

आखिरी अपडेट Sep 26, 2022

चुनाव के दौरान दूरदर्शन/टेलीविजन प्रसारण सामान्य घटनाओं/कार्यक्रमों पर होना चाहिए जो किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल का समर्थन या आलोचना या उपहासकिए बिना देश के लिए उचित और सामान्य हित के हों। तो यह आचार-संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन नहीं है। जैसे:

  • किसी क्रिकेट मैच के सीधे प्रसारण के दौरान, राजनेताओं की फोटो दिखाने वाले विज्ञापनों को बीच में नहीं चलाया जा सकता है।
  • कोई भी राजनीतिक दल किसी सम्मेलन/सभा का सीधा प्रसारण करते समय राजनेताओं की तस्वीरें नहीं लगा सकता है।
  • एक राजनीतिक दल किसी राजनेता के जीवन के बारे में चुनाव से पहले कोई फिल्म नहीं दिखा सकता, क्योंकि यह दर्शकों को उन्हें वोट देने के लिए प्रभावित/उत्साहित करेगा।

किसी भी पंजीकृत/रजिस्टर्ड राजनीतिक दल, समूह, संगठन, संघ और उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन को टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क पर रोकने के लिए, जिला और राज्य के ‘मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति’ (एमसीएमसी) द्वारा पूर्व-प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है। यदि एमसीएमसी को पता चलता है कि टीवी या केबल नेटवर्क में किसी उम्मीदवार के पक्ष में बिना उचित अनुमति के कोई विज्ञापन दिया गया है, तो वे तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ) को सूचित करेंगे। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर उस उम्मीदवार को नोटिस भेजकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।

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